बागेश्वर, जुलाई 24 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। नाबालिग से चार वर्ष तक दुष्कर्म और शादी का झांसा देने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पंकज तोमर की अदालत ने आरोपी सूरज कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। कोतवाली बागेश्वर में 22 मार्च 2025 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपी पर लगाए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। पीड़िता की मां ने भी तहरीर लिखवाने से इनकार किया। मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट में भी आरोपी के खिलाफ कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला। अभियोजन पक्ष पीड़िता की आयु का विधिसम्मत प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं कर सका। सभी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से द...