सुल्तानपुर, जून 6 -- सुलतानपुर। अमेठी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के अपहरण और दुराचार की घटना में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि 17 अगस्त 2018 को अमेठी निवासी आरोपी प्रमोद यादव और सचिन पर अपहरण और दुराचार करने का मुकदमा परिजनों ने दर्ज कराया था। साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। न्यायालय के आदेश से अभियोजन पक्ष को झटका लगा है।
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