साक्ष्य के अभाव में आरोपी हुए दोषमुक्त
मधेपुरा, जून 19 -- मधेपुरा। मिठाई रेलवे ढाला के पास 750 ग्राम गांजा बरामदगी के एक पुराने मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया। मामले में आरोपी भीम पासवान की ओर से चीफ एलएडीसीएस सीपी चंदन ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर दो सितंबर 2012 को मठाही रेलवे ढाला के समीप भीम पासवान को एक झोले के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके पास से 750 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होने पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। चीफ एलएडीसीएस सीपी चंदन ने बताया कि आरोपी आर्...
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