साक्ष्य के अभाव में अपहरण कर हत्या के आरोप से बरी
महाराजगंज, अगस्त 18 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शमसुल हक की अदालत ने अपहरण कर हत्या करने के आठ साल पुराने मामले में घटना की कड़ी दर कड़ी मेल नहीं खाने व साक्ष्य की कड़िया नहीं जुड़ने पर आरोपी इंद्रजीत चौधरी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया है। लालगंज थानाक्षेत्र के बोकनार गांव निवासी बलराम उपाध्याय ने 26 अक्तूबर 2018 को अपने छोटे भाई वीरेंद्र उपाध्याय के गायब होने की सूचना लालगंज थाना में दर्ज कराया था। पहली नवंबर 2018 को समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कड़र गांव में एक लाश मिली है। वह पहचान में नहीं आ रही थी। पुलिस से बरामद कपड़ों तथा लाश के जनेऊ में लगी चाबी से वीरेंद्र कुमार उपाध्याय के कमरे का ताला खुलने पर घरवालों को विश्वास हो गया कि यह वीरेंद्र उपाध्याय की ही लाश है। पुलिस ने दौरा...
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