मधुबनी, फरवरी 28 -- झंझारपुर। झंझारपुर शहर को झकझोर देने वाले चर्चित गैंगरेप कांड में नामजद पांचों आरोपी अंतत: अदालत से दोषमुक्त हो गए। सेशन ट्रायल संख्या 133/25 में शनिवार को एडीजे प्रथम सुशील कुमार दीक्षित की अदालत ने तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले दो नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट मधुबनी द्वारा आरोपमुक्त किया जा चुका था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत कथित घटना का वीडियो विधिवत सत्यापित नहीं कराया गया। वीडियो एआई जेनरेटेड था अथवा ओरिजिनल था, यह जांच कर पुलिस ने समर्पित नहीं किया था। साथ ही अन्य ठोस एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। दोषमुक्त किए गए आरोपियों में लंगड़ा चौक निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद नौशाद, शंभू कुमार दा...
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