साक्ष्यों के अभाव में हत्या का आरोपी दोषमुक्त
बांदा, जुलाई 22 -- बांदा। मरका थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए विनोद सिंह हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम प्रवीन कुमार सिंह (द्वितीय) की अदालत ने आरोपी पंकज कुमार गुप्ता को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर विरोधाभास पाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ दिया है। अभियोजन के अनुसार, घटना 16 सितंबर 2023 की सुबह करीब 8:30 बजे की है। आरोप था कि ग्राम मरका निवासी विनोद सिंह उर्फ गब्बर अपने घर के सामने हैंडपंप पर कुल्ला कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी पंकज कुमार गुप्ता ने पुरानी रंजिश में उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- ढाई साल पुराने दिनेश भट्ट मृत्यु प्रकरण में पत्नी दोषमुक्त लखनऊ के अस्पताल में इलाज के दौरान 20 सितंबर 2023 को विनोद की मृत्यु ह...
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