रुद्रपुर, जनवरी 6 -- रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पाक्सो अश्विनी गौड़ की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए पॉक्सो के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। गदरपुर निवासी एक महिला ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को मनिहार खेड़ा बिलासपुर रामपुर निवासी महेंद्र उर्फ प्रिंस बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस पर पंचायत हुई तो पुत्री को घर भिजवा दिया गया था। 27 जून 2020 को मनिहार उसकी बेटी को लेकर अपने साथियों की मदद से दोबारा फरार हो गया। उसकी बेटी अपने साथ में बैंक पासबुक भी ले गई थी, जिसमें 27 हजार रुपये थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई ...
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