देहरादून, जनवरी 5 -- देहरादून। पोक्सो अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में बंद दो आरोपियों केतक उर्फ रमजान और आजाद को दोषमुक्त करार दिया है । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने सोमवार को यह अहम फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष घटना के समय पीड़िता के नाबालिग होने का कोई भी ठोस प्रमाण कोर्ट में पेश नहीं कर सका। साथ ही, मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी शारीरिक संबंध या दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। कोर्ट में पीड़िता ने स्वीकार किया कि उस पर कोई दबाव नहीं था और वह घरेलू विवाद के कारण अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। गवाहों के बयानों में विरोधाभास और साक्ष्यों की कमी को देखते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।
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