विकासनगर, अप्रैल 29 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने मारपीट, जानलेवा हमला करने के मामले में चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। चारों आरोपियों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।

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