विकासनगर, मई 19 -- एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने वर्ष 2016 के एक पुराने चरस बरामदगी मामले में आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष 10 वर्षों में भी अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया।

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