देहरादून, जून 8 -- साइबर ठगी के शिकार लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ठगों के बैंक खातों में फ्रीज(होल्ड) अपनी गाढ़ी कमाई को वापस पाने के लिए पीड़ितों को थानों या अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदन करने पर पुलिस बीएनएसएस की धारा 106(3) के तहत इंडेमनिटी बॉन्ड अपलोड करेगी, जिसके बाद बैंक रकम सीधे पीड़ित के खाते में ट्रांसफर कर देगा। जानें पूरी प्रक्रिया और नियम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) ने एक नया मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए लोग घर बैठे अपनी रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज करा सकेंगे। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि ये व्यवस्था साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए लागू की गई है। अभी तक रिफंड प्रक्रिया को मंजूरी नहीं मिलने से...