भागलपुर, मार्च 21 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। ऑनलाइन ठगी के पीड़ित के होल्ड कराए गए पैसे को उन्हें रिफंड कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। इसके लिए नया एसओपी निर्गत किया गया है। अब ठगी की गई 50 हजार रुपए तक की राशि पीड़ित को रिफंड कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। पटना में गृह विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में रिफंड की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। ठगी के शिकार पीड़ित की परेशानी को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के अधिकारी ने भागलपुर सहित सभी जिलों को इसको लेकर निर्देश देकर पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इसको लेकर आरबीआई और एसबीआई से समन्वय बनाकर आगे की कार्रवाई करने को भी कहा गया है। स्टेशन डायरी इंट्री को ...
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