प्रयागराज, अप्रैल 22 -- ​प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराध के मामले में आरोपी मनीष पांडेय को राहत देते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मनीष पांडेय के अधिवक्ता विभु राय व धनंजय राय और सरकारी वकील को सुनने के बाद दिया।प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में मनीष पांडेय पर बीएनएस की धारा 318(4), 3(5) और आईटी एक्ट की धारा 66(डी) के तहत धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मनीष पांडेय की प्रोपराइटरशिप वाली फर्म प्रिमोज़ हेल्थ केयर के बैंक खाते में छह मई 2024 को नौ संदिग्ध लेनदेन हुए थे।​याची की ओर से अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि ​ये सभी नौ लेनदेन केवल एक ही दिन में हुए थे। इसके पहले या बाद में कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ​जैसे ही मनीष पांडेय को इन स...