बरेली, सितम्बर 21 -- बरेली। केरल और कर्नाटक के नागरिकों से साइबर ठगी करने के मामले में अपर जिला जज सप्तम कुलदीप कुमार की कोर्ट ने आरोपी शानू उपाध्याय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि साइबर ठगी के केरल के दो और कर्नाटक के दो मामलों की जांच के दौरान बरेलीसदर बाजार कैंट के विवेक जोशी के बैंक खाते में साइबर ठगी की राशि ट्रांसफर होना पाई गई। यह भी पढ़ें- सरकारी योजनाओं के नाम पर खुले खाते, 10 हजार का लालच और 100 करोड़ की ठगी, आप तो नहीं फंसे?

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