शामली, जून 12 -- शामली। ईयरफोन लीड का रिफंड दिलाने के नाम पर साइबर ठगी में महिला ग्राहक के बैंक खाते से 97,999 रुपये निकल जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शामली एचडीएफसी बैंक के प्रधान कार्यालय मुंबई तथा एनटीएच प्राईवेट लिमिटिड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए क्षतिपूर्ति एवं अर्थदंड अदा करने के आदेश दिए हैं। शहर के मोहल्ला मोमीननगर निवासी शाहिरा खातून पत्नी नासिर इकबाल द्वारा दायर परिवाद के अनुसार उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ईयर लीड खरीदी थी। उत्पाद की गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर उन्होंने उसे वापस कर रिफंड के लिए अनुरोध किया। यह भी पढ़ें- गिरफ्तारी के आदेश के बाद पीएनबी के चेयरमैन ने जमा कराई धनराशि आरोप है कि रिफंड संबंधी...