देवघर, अप्रैल 24 -- देवघर प्रतिनिधि देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय- सह- साइबर मामलों के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने साइबर ठगी से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देते हुए चार आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम संख्या 31/2020 के इस मामले में सारठ थाना अंतर्गत नया खाना ग्राम निवासी दिनेश दास, रोहित कुमार दास, संतोष कुमार दास एवं बबलू दास को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। सारठ थाना कांड संख्या 217/2015 के इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया, अंततः संदेह का लाभ देते हुए उपरोक्त चारों अभियुक्तों को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। यह भी पढ़ें- संदेह का लाभ पाकर छह आरोपित रिहा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.