साइबर ठगी मामले में उपभोक्ता आयोग का सख्त आदेश , एसबीआई को 1.48 लाख रुपये लौटाने व मुआवजा देने का दिया निर्देश
चाईबासा, मार्च 16 -- चाईबासा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने साइबर ठगी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), सदर बाजार शाखा, चाईबासा को उपभोक्ता के खाते से हुई अवैध निकासी की राशि लौटाने तथा मुआवजा देने का निर्देश दिया है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता मंझारी थाना क्षेत्र के बनाहामतु निवासी आशा तियू का बचत खाता एसबीआई सदर बाजार शाखा में है। शिकायत के अनुसार 22/23 जून 2024 को उनके बैंक खाते से दो अलग-अलग अवैध ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से कुल 1 लाख 48 हजार रुपये (पहले एक लाख रुपये तथा दूसरे में 48 हजार रुपये) की निकासी कर ली गई। यह लेनदेन शिकायतकर्ता की जानकारी और अनुमति के बिना किया गया।शिकायतकर्ता ने 24 जून 2024 को बैंक को लिखित आवेदन देकर इसकी सूचना दी तथा चक्रधरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और साइ...
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