साइबर ठगी मामले में आरोपी दोषी करार, 22 जुलाई को होगी सजा पर सुनवाई
जामताड़ा, जुलाई 22 -- फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर निवासी संतोष मंडल को भारतीय न्याय संहिता (भादवि) की धारा 419, 420 तथा आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66डी के तहत दोषी ठहराया। यह भी पढ़ें- Jhansi News: फर्जी इंस्पेक्टर बनकर साइबर ठगी करने वाला धरासजा की सुनवाई दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया। वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले में जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या- 64/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना 30 दिसंबर 2018 की है।पुलिस की ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.