नई दिल्ली, अगस्त 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्जी अकाउंट्स से निपटने के लिए 4 सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी बनाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साइबर अपराध को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इससे निपटने के तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने, तेजी से लागू करने और लगातार फॉलो-अप करने की जरूरत है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और ‌जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई को सख्त करने के मकसद से केंद्र सरकार, सभी राज्यों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी कई निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने आदेश दिया है कि वे धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए बनाए गए शिकायत निवारण और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल को तेजी से अपना...