जामताड़ा, फरवरी 11 -- साइबर ठगी के मामले में दोषी दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा जामताड़ा, प्रतिनिधि। जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को साइबर ठगी के मामले में दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में जामताड़ा जिलान्तर्गत नारायणपुर थाना क्षेत्र के झिलुवा निवासी महेंद्र मंडल एवं गिरीडीह जिलान्तर्ग भेलवाटांड़ निवासी जलेश्वर मंडल शामिल है। इन दोनों आरोपियों को भादवि की धारा 419, 420 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 सी और 66 डी के तहत दोषी करार दिया गया है। अदालत ने धारा 419 के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा...
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