आगरा, मार्च 18 -- साइबर ठगी के आरोपित देवेश यादव निवासी सदर जिला सागर मध्य प्रदेश का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने निरस्त कर दिया। वादी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते से साइबर अपराधियों ने छह अगस्त 25 को 14.99 लाख रुपये की ठगी की थी। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपित देवेश और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपित के खाते से एक लाख रुपये बरामद किए थे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क दिए।
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