नई दिल्ली, फरवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को साइबर घोटालों में अपनी मेहनत की कमाई गंवाने वाले कमजोर लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्हें मुआवजा देना चाहिए और उनकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने परमजीत नाम के व्यक्ति को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं। परमजीत पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से जबरन वसूली किये गए पैसे को जमा करने के लिए फर्जी बैंक खाते खोलने और उन्हें कथित साइबर अपराधियों को बेचने का आरोप है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय से कहा कि सरकार और पुलिस को ऐसे मामलों में अपनी मेहनत की कमाई गंवाने वाले कमजोर लोगों, विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्तियों को मुआवजा देने और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। पीठ ने कहा कि ...