साइबर अपराध के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बांदा, अगस्त 17 -- बांदा। साइबर क्राइम थाने में दर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया। यह आदेश सेशन न्यायाधीश अल्पना की अदालत ने दिया है। आरोपी मुकेश कुमार प्रजापति की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका पर आगे बल नहीं दिया और इस संबंध में प्रार्थना पत्र के हासिये पर आवश्यक पृष्ठांकन भी दर्ज किया। इसके बाद अदालत ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना ही, केवल बल न दिए जाने के आधार पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी के खिलाफ बांदा के साइबर क्राइम थाने में धोखाधड़ी,संगठित अपराध, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गंभीर आरोपों में मामला दर्ज है।
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