सांसद विलय मामले लोकसभा अध्यक्ष से जवाब तलब
नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों को पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने को मंजूरी देने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद गणपत सावंत की याचिका पर लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को नोटिस जारी किया। हालांकि पीठ ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मानसून सत्र शुरू होने से पहले, 18 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों को शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी थी। यह भी पढ़ें- उद्धव गुट शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.