नई दिल्ली, अगस्त 24 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ उठाने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक के समर्थन की जरूरत के पीछे का कारण बताने का निर्देश दिया है। यह योजना महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपये की आर्थिक मदद देने संबंधी है।अदालत ने पूछे तीखे सवाल अदालत ने पूछा कि इस योजना के तहत लाभ चाहने वाले हर आवेदक के लिए सांसद या विधायक से मंजूरी जरूरी करके सरकार क्या मकसद हासिल करना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि यदि जरूरत आवेदकों के पास मौजूद विकल्प में से एक है तो ठीक है। लेकिन यहां समस्या यह है कि यही एकमात्र विकल्प है।सरकार से मांगा हलफनामा पीठ ने सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त व मौजूद...