धनबाद, सितम्बर 25 -- धनबाद, प्रतिनिधि। गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत में हुई।

गवाहों का बयान इस दौरान अभियोजन ने मामले के सूचक दीपक चौहान और चिकित्सक डॉ एएन राय का बयान दर्ज कराया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार सितंबर 2022 को 16 नामजद के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि चार सितंबर 2022 को करीब एक बजे दोपहर में मुराईडीह कांटा पर तत्कालीन विधायक ढुलू महतो समर्थक लोग आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं, उसको 1000 रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी, नहीं तो क...