संतकबीरनगर, अक्टूबर 2 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बखिरा क्षेत्र में युवक की हत्या की नीयत से अपहरण करने के मामले में सांसद के निजी सचिव (पीए) जिला पंचायत सदस्य समेत चार आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक फौजदारी आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में वादी ओमप्रकाश कुमार ने बखिरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे उसके भाई विशाल के मोबाइल पर विश्वकेतु यादव ने फोन किया। उसने विशाल को सांसद लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद के घर चलने के लिए बुलाया था। वहां अशोक यादव, धर्मेंद्र यादव और जितेंद्र या...