पटना, फरवरी 17 -- बिहार में सांप के डंसने से अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सांप को वन्यजीव घोषित करने की बात कही। इससे सर्पदंश से मृत्यु होने पर वन्यजीव से क्षति के समान मुआवजा पीड़ित परिवार को मिल सकेगा। दरअसल, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अभी सांप के डसने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देती है, जबकि वन्यजीव से क्षति (मौत) में 10 लाख के मुआवजे का प्रावधान है। स्पीकर प्रेम कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर में स्थित अपने चैंबर में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम रहते सदन में सांप को वन्यजीव के रूप म...
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