कोलकाता, जून 5 -- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, उसके देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है। इससे पहले, मंगलवार को हाई कोर्ट ने पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई में उसे बेल दे दी गई। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की पीठ ने कहा था कि शर्मिष्ठा की टिप्पणियों ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि गार्डन रीच...
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