रांची, जुलाई 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय मलचंद मुर्मू के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा करीब दोगुना कर दिया है। चीफ जस्टचिस एमएस सोनक की अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गिरिडीह के आदेश में संशोधन करते हुए मुआवजा 6.41 लाख रुपये से बढ़ाकर 11.13 लाख रुपये कर दिया। साथ ही नौ प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था बरकरार रखी। बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर शेष राशि ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया गया है। मामले में वाहन मालिक ने यह कहते हुए अपील की थी कि मृतक बस की छत पर यात्रा कर रहा था, इसलिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है कि चालक के कहने पर ही मृतक समेत अन्य लोग बस की छत पर बैठे थे। साथ ही चालक की तेज और...