रांची, अप्रैल 13 -- रांची, संवाददाता। सहारा इंडिया से जुड़े बहुचर्चित गबन मामले में आरोपी बोकारो के तत्कालीन जोनल मैनेजर सुंदर झा और रांची के जोनल मैनेजर संजीव कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीआईडी की विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ में भादवि की धारा 406, 409, 420 और 34 के तहत आरोप तय कर दिया है। साथ ही अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष को 20 अप्रैल से गवाही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले में संजीव कुमार 17 अक्तूबर से और सुंदर झा 16 दिंसबर से न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड में करीब 123 निवेशकों से 135 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। यह भी पढ़ें- पार्ट-टाइम जॉब का लालच और फर्जी खाते; RBL बैंक का मैनेजर निकला साइबर ठगों का यार दोनों के खिलाफ फर्जीवाड़ा का पहला मामला 30 नवंबर 2024 को और दूसरा मामला 2025 में सीआईडी था...