सहारनपुर, अप्रैल 14 -- नवनीश कुमार सहारनपुर। प्रधानमंत्री बीमा योजना से जुड़े एक अहम मामले में उपभोक्ता अदालत ने बैंक की लापरवाही को गंभीर मानते हुए, बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में बीमाधारक की मृत्यु के बाद भी खाते से लगातार प्रीमियम कटता रहा, लेकिन क्लेम के समय बैंक ने भुगतान से इनकार कर दिया। फोरम ने इसे सेवा में स्पष्ट कमी मानते हुए, मानसिक क्षतिपूर्ति के साथ, बैंक को न सिर्फ क्लेम धनराशि ब्याज सहित चुकाने बल्कि मृत्यु के बाद वसूली गई किस्तों के पैसे भी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।मामला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का है। मधुबन विहार आईटीसी रोड निवासी महिला नीलम ने सेंट्रल बैंक की नवीन नगर ब्रांच में बीमा योजना में पंजीकरण कराया। जुलाई 2015 में बैंक ने उसकी 330 रुपए की पहली किस्त व मई 2016 में दूसरी किस्त खाते से काटी और ...
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