बस्ती, अप्रैल 12 -- बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। आग से गेहूं, गन्ना और अन्य फसलों के नुकसान पर क्षतिपूर्ति पाने के लिए अब अग्नि पीड़ित किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य हो गया है। यह आवेदन सहज जनसेवा केंद्र के माध्यम से मंडी समिति के पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। यह जानकारी तहसीलदार पंकज कुमार गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने से पहले संबंधित लेखपाल की रिपोर्ट आवश्यक होगी, जिसके आधार पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तहसीलदार ने आगे बताया कि मंडी समिति में किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन हल्का लेखपाल द्वारा तहसील कार्यालय में प्रस्तुत रिपोर्ट से किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही अग्नि पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.