रांची, फरवरी 3 -- रांची, संवाददाता। राज्य में 3,451 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी। चूंकि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप कर चयन प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। हालांकि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता पावेल कुमार एवं अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने दलील दी कि विज्ञापन और नियमों के अनुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटीईटी) पास होना अनिवार्य योग्यता रखी गई है, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद से यह परीक्षा आयोजित ही न...
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