फरीदाबाद, जनवरी 25 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में नौकरी हासिल करने के आरोपी सहायक लाइनमैन की राजवीर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी सहायक लाइनमैन राजवीर के खिलाफ छह जनवरी को एसजीएम नगर थाने में छह जनवरी को अर्चना नामक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरटीआई के जरिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय से शैक्षणिक योग्यता के कागजात मांगे थे। बिजली निगम से पुख्ता जानकारी न मिलने पर उन्होंने सहायक लाइनमैन के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी में राजवीर ने डिप्लोमा करने का दावा किया था , वह नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। डीसीपी एनआईटी के आदेश पर यह मामला दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी...
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