रांची, सितम्बर 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की। पिछली सुनवाई में अदालत ने जेएसएससी से आठ बिंदुओं पर जवाब मांगा था। सोमवार को आयोग की ओर से इन बिंदुओं पर जवाब दाखिल किया गया। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जेएसएससी द्वारा लागू किया गया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सही नहीं है। यह भी पढ़ें- सिविल जज परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार य...