रांची, अगस्त 4 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली गिरिधर राउत समेत 100 से अधिक याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जेएसएससी को उठाए गए सभी बिंदुओं पर तैयारी के साथ जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता चंचल जैन, अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा ने दलील दी कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022 के तहत संचालित करने का निर्णय लिया था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया। यह भी कहा गया कि एक ही केंद्र और एक ...