रांची, जुलाई 14 -- रांची। विशेष संवाददाता सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (कक्षा छह से आठ) में दो वर्षीय बीएड करने वालों को भी शामिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। सोमवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह फैसला सुनाया। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में विप्लव दत्त एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि जेएसएससी ने यह कहते हुए प्रार्थी का चयन नहीं किया कि उन्होंने दो वर्ष का बीएड किया है। एक वर्ष का बीएड करने वालों को ही योग्य माना गया है। दो वर्षीय बीएड करने वाला अधिक उपयुक्त साबित होगा। जेएसससी की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि एक वर्षीय बीएड करने वाले ही योग्य हैं। इसलिए प्रार्थी का चयन नहीं किया गया।...
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