रांची, सितम्बर 5 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अरविंद कुमार श्रीवास्तव को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें उनके जूनियरों की पदोन्नति की तारीख 23 नवंबर 2009 से कार्यपालक अभियंता के पद पर नोशनल (काल्पनिक) पदोन्नति देने का आदेश दिया है। हालांकि, इस पदोन्नति के आधार पर उन्हें कोई वित्तीय लाभ, पेंशन में बढ़ोतरी या अन्य मौद्रिक लाभ नहीं मिलेगा।

अपराध विभाग आदेश रद्द अदालत ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के 25 अगस्त 2023 को जारी उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें उनकी नोशनल पदोन्नति की मांग खारिज कर दी गई थी। अदालत ने संबंधित विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 12 सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति केवल नोशनल उद्देश्य से होगी।

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