प्रयागराज, नवम्बर 2 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (शहरी) के 11508 पदों पर भर्ती में आयुसीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने शिव सिंह व अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गत 15 सितंबर को सहायक अध्यापक (शहरी) के 11508 पदों पर विज्ञापन जारी किया था जिसमें अधिकतम आयुसीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयुसीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 1992 के नियम 3 के आलोक में निर्धारित आयुसीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वर...