भागलपुर, सितम्बर 30 -- सहरसा। शिक्षा विभाग ने सारण, छपरा में पदस्थापित तत्कालीन प्राविधिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), माध्यमिक शिक्षा, सहरसा अजित अमर हरिजन को विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित कर दिया है।

कार्रवाई की जानकारी साथ ही निलंबित पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप में विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 03 आ1-02/2026/510739, 23 सितंबर के अनुसार, यह कार्रवाई जिलाधिकारी सारण के पत्रांक-253 28 अप्रैल के आलोक में की गई है। जिसमें परिवादी रवि कुमार राम के परिवाद की जांच कराई गई थी। जिलाधिकारी सारण द्वारा गठित आरोप पत्र विभाग को भेजा गया। इसके बाद विभाग ने पत्रांक-450174 दिनांक 30 जुन द्वारा पदाधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण की मांग की और आर्थिक अपराध इकाई, बिहार,...