सहरसा: कमर्शियल गैस सिलेंडर का करें भंडारण
भागलपुर, अप्रैल 12 -- सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी लग्न एवं शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए जिले में एलपीजी सिलेंडरों की सुचारु आपूर्ति और नियमसम्मत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि शादी-विवाह, मृत्यु भोज एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के कारण बढ़ती मांग को देखते हुए वे सरकार के आदेश के आलोक में पर्याप्त मात्रा में कमर्शियल सिलेंडर मंगाकर अपनी विभिन्न एजेंसियों में भंडारित करना सुनिश्चित करें।शादी-विवाह जैसे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में केवल कमर्शियल सिलेंडरों का ही प्रयोग अनिवार्य है। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक या सार्वजनिक कार्यों में उपयोग दंडनीय अपराध है।अनुमति की अनिवार्यता : विशेष...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.