भागलपुर, सितम्बर 25 -- सहरसा, विधि संवाददाता। एसडीपीओ, डीएसपी एवं थानाध्यक्ष के विरुद्ध वारंट के साथ-साथ वेतन कटौती का आदेश न्यायालय ने दिया है । यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका 837/26 की सुनवाई के दौरान दिया है। आरोपी रौशन कुमार के विरुद्ध सदर केस नंबर 1382/24 में अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई हेतु केस डायरी के लिए 24 जुलाई 26 से लंबित है । डायरी के लिए 28 जुलाई को कोर्ट ने थाना अध्यक्ष, आईओ डीएसपी तथा एसडीपीओ को निर्देश दिया गया। उसके बाद फिर से 11 अगस्त को रिमाइंडर किया गया। लेकिन केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई गई। पुनः कोर्ट ने थानाध्यक्ष तथा आईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वारंट के साथ वेतन कट...