नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- ठाणे की एक अदालत ने रेप के मामले में हैरान करने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को बरी कर दिया है। 28 साल के शख्स पर आरोप था कि उसने शादी का झांसा देकर नाबालिग से से रेप किया था। वहीं कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि संबंध सहमित से बनाया गया था। स्पेशल जज एसपी अग्रवाल ने कहा कि आरोपी समशेर राइस खान पर धारा 376 (2) (n) के तहत बार-बार रेप करने का आरोप है। इसके अलावा उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत भी केस दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष के मुताबिक खान और पीड़िता पड़ोस में ही रहते थे और लंबे समय से दोनों का प्रेम संबंध था। बचाव पक्ष ने दावा किया कि नवंबर 2019 में खान कोई लालच देकर नाबालिग को एक खाली मकान में ले गया और फिर रेप किया। जनवरी में पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया गया तो सारी बातें सामने आईं। जांच में...