रांची, अगस्त 19 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के 10 साल पुराने मामले में आरोपी रत्नेश पांडेय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला महिला थाना कांड संख्या XX/2016 से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार, युवती ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर 19 और 26 अगस्त 2015 को आरोपी ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों के बीच वर्ष 2012 से प्रेम संबंध था और दोनों बालिग थे। युवती ने खुद स्वीकार किया था कि दोनों एक ही गोत्र के हैं और उनके बीच विवाह संभव नहीं था। होटल के रजिस्टर से दोनों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, लेकिन चिकित्सकीय जांच में जबरन संबंध के कोई संकेत नहीं मिले। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसके बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दि...