सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं; दो बच्चों की मां और विधवा से रेप में रिटायर फौजी बरी
देहरादून, जून 10 -- शादी का झांसा देकर महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में रिटायर फौजी को कोर्ट ने बरी कर दिया। देहरादून में पॉक्सो कोर्ट की जज मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है अदालत ने माना कि पीड़िता और आरोपी दोनों बालिग हैं और उनके बीच बने संबंध पूरी तरह से स्वैच्छिक थे, न कि जबरन। मामला देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता एक विधवा महिला है और दो बच्चों की मां है। जिसने पुनर्विवाह की इच्छा से शादी डॉट कॉम मेट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा अपलोड किया था। अप्रैल 2023 में अल्मोड़ा निवासी विमल थापा ने खुद को अविवाहित बताते हुए पीड़िता से संपर्क किया। उसने पीड़िता को बताया ...
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