चाईबासा, अप्रैल 2 -- चाईबासा। सरायकेला के सहकारी बैंक में घोटाले के मामले में एसीबी कोर्ट पीयुष श्रीवास्तव की अदालत ने दो लोगों को दस दस साल और एक को 5 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दो लोगों को क्रमशः 1लाख 20 हजार रूपए तथा एक को 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया है।10साल का सजा पाने वालों में सहकारी बैंक के मैनेजर सरायकेला जिला के खरसावां गढ़ निवासी सुनील कुमार सतपति, व्यापारी सरायकेला के पटनायक टोला निवासी संजय कुमार डालमिया शामिल है। जब की 5 साल का सजा पाने वाले बैंक कर्मी मुफस्सिल थाना अंतर्गत तुईवीर निवासी मनीष देवगम है। सभी के खिलाफ एसीबी के द्वारा वर्ष 2019 में घोखाघडी, भ्रष्टाचार और फर्जी तरीके से निकासी कर गबन करने का मामला दर्ज किया गया था। उक्त सभी ने 2013,14 में सरायकेला के सहकारी बैंक से लगभग 33 करोड़ रुपए का निकासी किये गया...
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