नई दिल्ली, जनवरी 6 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने वर्ष 2013 में ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अपने ही सहकर्मी पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि हमला स्पष्ट रूप से हत्या की नीयत से किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि की अदालत ने आशु सिंह और शेर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और ये चोटें खतरनाक प्रकृति की थीं। हमले का तरीका और चोटों की प्रकृति यह दर्शाती है कि आरोपियों के पास हत्या का आवश्यक इरादा और जानकारी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 18 अप्रैल 2013 को हुई थी। पीड़ित सुनील कुमार को उसकी कंपन...
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