देवरिया, मार्च 18 -- देवरिया, विधि संवाददाता। दस वर्ष पूर्व गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बरारी निवासी हरिकेश यादव उर्फ शैलेश यादव को अपने ससुर की हत्या करने के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने अदालत ने सुनवाई के उपरांत दोषी पाया है। अदालत ने आरोपित दामाद को हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि 17 अगस्त 2016 को सवा नौ बजे रात में गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बढ़या तिवारी निवासी लालती देवी पत्नी रामनिवास का दामाद जो ग्राम बरारी का रहने वाला था। अचानक लालती देवी के घर कार से आया और आते ही अपनी पत्नी सरिता को टेलीफोन से बात करने को लेकर अपशब्दों से अपमानित करते हुए ...