सलीम की हत्या के आरोपी से गणेश कोर्ट से बरी
जमशेदपुर, अक्टूबर 8 -- जमशेदपुर। बागबेड़ा के बड़ौदा घाट में मो. सलीम की हत्या के आरोपी गणेश पूर्ति को बुधवार को एडीजे की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अधिवक्ता अखिलेश सिंह के अनुसार, अदालत में अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों का परीक्षण हुआ था। बताया जाता है कि मो. सलीम का शव नदी किनारे मिला था, जिसकी बाद में पहचान हुई थी। वहीं, मानगो की उलीडीह खड़िया बस्ती में सरायकेला निवासी देवदास गौड़ की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी शिवा गौड़ की जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जमीन विवाद में दोस्तों ने ही शराब पीने के दौरान 16 जून 2026 को देवदास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह भी पढ़ें- महेशपुर के दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास हत्या के मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
हिंदी हिन्दुस्तान क...
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